दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% अग्निवीर रिज़र्वेशन का फैसला लागू, LG वी. के. सक्सेना का अनुमोदन


संक्षिप्त विवरण: दिल्ली पुलिस भर्ती में अब 20% सीटें अग्निवीरों (Agniveers) के लिए आरक्षित रहेंगी। यह निर्णय दिल्ली के राज्यपाल/एलजी (Lieutenant Governor) वी. के. सक्सेना ने मंज़ूर किया है और इसे भर्ती नियमों में शामिल किया गया है।

नई दिल्ली, भारत।
दिल्ली पुलिस भर्ती में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 20% आरक्षण की सुविधा को स्थायी रूप से लागू किया गया है, जिससे अग्निपथ स्कीम से पूर्व सेवा समाप्त करने वाले अग्निवीर (Agniveers) दिल्ली पुलिस में सीधे भर्ती के योग्य होंगे। यह प्रस्ताव Lieutenant Governor (LG) वी. के. सक्सेना द्वारा मंज़ूर किया गया है और अब इसे दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में शामिल किया जाएगा।

निर्णय के मुताबिक, आगामी Delhi Police Constable और Sub-Inspector भर्ती में कुल रिक्तियों का 20 प्रतिशत भाग उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने अग्निपथ (Agnipath) सेवा पूरी की है और अग्निवीरों के रूप में चुने गए हैं। इस आरक्षण का उद्देश्य अग्निवीरों को नागरिक सुरक्षा सेवाओं में अवसर देना और उन्हें स्थिर रोज़गार प्रदान करना बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, यह फैसला गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की सिफ़ारिश के बाद लिया गया और अब इसे आधिकारिक नोटिफ़िकेशन में शामिल किया जाएगा। अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के पीछे सरकार का तर्क है कि उन्होंने पहले ही सेना में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसलिए वे पुलिस सेवाओं में सहायक और दक्ष उम्मीदवार के रूप में योगदान दे सकते हैं।

आरक्षण का लाभ Constable, SI और संबंधित ग्रुप सेवा (Group C) भर्ती में लागू रहेगा। भर्ती नियमों में इस संशोधन के बाद अग्निवीर अभ्यर्थी अब सीधे पात्र वर्ग के रूप में आवेदन कर सकेंगे और उन्हें चयन प्रक्रिया में भी आरक्षण के तहत अवसर मिलेगा।

इस कदम को अग्निवीरों के हित में एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे युवा अग्निवीरों को अचानक से सेवाएं समाप्त होने के बाद रोजगार पाने में मदद मिलेगी और उन्हें सुरक्षा क्षेत्र में करियर का विकल्प उपलब्ध होगा।

तथ्य जांच:
✔ दिल्ली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण मंज़ूर किया गया है।
✔ यह निर्णय LG वी. के. सक्सेना द्वारा अनुमोदित किया गया है।
✔ आरक्षण अग्निपथ (Agnipath) सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दिया जाएगा।
✔ सुरक्षित रोजगार और भर्ती अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रावधान शामिल किया गया है।


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