विदेश में जन्मे भारतीय अब भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं


संक्षिप्त विवरण: अब विदेश में जन्म लेने वाले भारतीय नागरिक भी भारत में वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग (ECI) ने इसके लिए विशेष प्रक्रिया घोषित की है ताकि NRI और विदेशी जन्म के योग्य भारतीय नागरिक अपने मतदाता पहचान में नाम दर्ज करा सकें।

प्रयागराज/लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब विदेशी भूमि में जन्म लेने वाले भारतीय नागरिक भारत के चुनावी मतदाता (Voter) के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके तहत ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता भारतीय हैं लेकिन जन्म विदेश में हुआ है, वे नवीनतम नियम के अनुसार मतदाता सूची (Electoral Roll) में नाम दर्ज करा सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) रखता हो और 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। इसके बाद आवेदनकर्ता को अपने स्थायी पता, आधार, पासपोर्ट और भारतीय नागरिकता प्रमाण जैसे दस्तावेज तैयार करने होंगे।

वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ECI की अपेक्षा है कि आवेदनकर्ता अपना निवास पता, पहचान और नागरिकता प्रमाण आसानी से प्रस्तुत करे, जिससे नामांकन प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सके। ECI पोर्टल या नजदीकी मतदाता सहायता केंद्र (Voter Help Centre) में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

इस बदलाव को NRI और विदेश में जन्मे भारतीय युवाओं के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

तथ्य जांच:
✔ विदेश में जन्मे भारतीय नागरिक अब भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
✔ आवेदन के लिए नागरिकता प्रमाण और पहचान दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
✔ यह प्रक्रिया ECI द्वारा लागू की गई है।

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