दिल्ली दंगा केस में शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत


संक्षिप्त विवरण: दिल्ली के 2020 दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें यह राहत अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी है।

दिनांक: 9 मार्च 2026
समय: 4:30 अपराह्न (भारतीय समय)

दिल्ली के 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को सोमवार (9 मार्च 2026) को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने यह आदेश देते हुए शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए अस्थायी रिहाई की अनुमति दी।

अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत मानवीय आधार पर दी गई है, क्योंकि परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी बताई गई थी।

शरजील इमाम 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश से जुड़े पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है।

तथ्य जाँच 

  1. मामला: 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश केस।
  2. आरोपी: शरजील इमाम इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं।
  3. कोर्ट का फैसला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दी।
  4. जमानत की अवधि: 20 मार्च से 30 मार्च 2026 तक।
  5. जमानत का कारण: भाई की शादी में शामिल होना और बीमार मां की देखभाल करना।
  6. जज: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने आदेश दिया।
  7. पृष्ठभूमि: फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे।
  8. दंगों का प्रभाव: 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
  9. पूर्व फैसला: जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार किया था। 


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